संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है
वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं।
वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की योग्यता क्या होगी इसका निर्धारण करने का अधिकार संसद को दिया गया है।
वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो तथा चार सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने योग्य व्यक्तियों या व्यक्ति मामलों या प्रशासन में पर्याप्त अनुभव अथवा अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों में से नियुक्त किए जाएंगे।
वित्त आयोग केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों के संबंध में सिफारिश करता है। आयोग द्वारा पेश की गई सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है।
वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है
राज्यों में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है।