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10-10
30-30
40-40
50-50
राष्ट्रपति जब चुनाव आयोग के समक्ष नामांकन करने जायेगा तो उसे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है 1997 से पहले यह संख्या 10-10 थी।
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