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5 वर्ष
4 वर्ष
6 वर्ष
निर्धारित नहीं है
अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित होगा और किसी कारणवश पद रिक्त होता है तो पुर्ननिर्वाचन भी 5 वर्ष का होगा।
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