धार्मिक, भाषायी एवं नृजातीय अल्पसंख्यकों को
धार्मिक, एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को
केवल भाषायी अल्पसंख्यकों को
केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को
अनुच्छेद 29 में धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक को मान्यता दी गयी है। वर्तमान समय में भारत सरकार मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौध्द पारसी एवं इसाई को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है।
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