चार्टर एक्ट 1833
चार्टर एक्ट 1853
गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट 1858
इंडियन कौंसिल एक्ट 1861
1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी के भारत में व्यापार से सम्बन्धित अधिकार पत्र को आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और उसे ब्रिटिश क्राउन की ओर से 'भारत' को प्रन्यास के रूप में अपने नियंत्रण में रखने तथा प्रशासन करने की अनुमति दे दी गई।
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