1972 में
1976 में
1982 में
1984 में
बन्धुआ मजदूरी रोक अधिनियम संसद द्वारा 1976 ई. में पारित किया गया। बन्धुआ मजदूरी संविधान के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत आता है। अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात श्रम का का प्रतिषेध करता है। इस अधिनियम के तहत 6 माह का कारावास, 20 हजार रू. मानहानि या दोनों का प्रावधान किया गया है।
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