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राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यापार (सुविधा और विनियमन) अधिनियम, 2010 में एक नई धारा 27-A जोड़ा है।
इसने राजस्थान में पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध बना दिया है।
राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान पर्यटन व्यापार (सुविधा और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया है।
राजस्थान में हर साल लाखों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं।
यह राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नया कानून लाया गया है।
यदि अपराध दोहराया जाता है, तो यह गैर-जमानती होगा।
नए कानून पर्यटकों से जबरन वसूली, दलाली गतिविधियों, पर्यटकों को गुमराह करने आदि जैसे अपराधों पर लागू होंगे।
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