देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार
लिंग समानता का अधिकार
सूचना का अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार
सूचना का अधिकार संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है जो 2005 में पारित हुआ। अनुच्छेद - 19 (E) कहीं भी स्थायी निवास करने का अधिकार अनुच्छेद-15 जाति धर्म भाषा एवं लिंग के आधार पर भेद-भाव नहीं करने का अधिकार। अनुच्छेद-23 बलात श्रम प्रतिबंध। अनुच्छेद-24-14 वर्ष से कम उम्र के बालक को कार्य पर नहीं लगाने का अधिकार नोट- अनुच्छेद 23 और 24 के अधिकार को शोषण के विरूध्द अधिकार कहा जाता है।
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