राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है।
लोकसभाध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है।
लोकसभाध्यक्ष के समक्ष उसके निर्णय के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
विधेयक को अन्तिम निर्णय के लिए लोकसभा को वापिस किया जाता है
अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
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