अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 40
अनुच्छेद 48
अनुच्छेद 78
भारतीय संविधान के अनुच्चेध-40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत राज्य, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों।
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