प्रधानमत्री
उपराष्ट्रपति
राज्यपाल
भारत का मुख्य न्ययाधीश
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा किए जाते है । भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। . उपराष्ट्रपति राज्यसभा की पदेन सभापति होता है भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना यू.एस.ए. के उपराष्ट्रपति से की जाती है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है । उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति के चुवाव सम्बन्धी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय देखता है। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है
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