मद्यनिषेध
गौ-संरक्षण
पर्यावरण संरक्षण
चौदह (14) वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा
निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार हो गया है मद्यनिषेध का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 47 के आधार पर राज्य इसे प्रतिबंधित कर सकता है। चौदह (14) वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21 (क) पर्यावरण संरक्षण- अनुच्छेद 48 (क) राज्य दुधारू पशुओं के संरक्षण के लिए कार्य करेगा अनुच्छेद 48
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