राष्ट्रगान का सम्मान करना
राष्ट्रीय सम्पति का बचाव करना
राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना
प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के साफ-साफ लिखा है कि राज्य का यह कर्त्तव्य होगा कि यह स्मारक, विरासत और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करेगा।
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