लोकसभा
राज्यसभा
संसद के किसी भी सदन पर
उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं
राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव (अनुच्छेद-61) के आधार पर संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है लेकिन सम्बंधित सदन का कम से कम 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाने के पक्ष में हो। महाभियोग प्रस्ताव तभी पारित होता है जब दोनों सदनों में अलग अलग उपस्थित सदस्यों का 2/3 लेकिन आधे से अधिक के बहुमत से प्रस्ताव पारित हो।
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