अनुच्छेद 262 के अनुसार
अनुच्छेद 263 के अनुसार
अनुच्छेद 264 के अनुसार
अनुच्छेद 265 के अनुसार
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति अन्तर्राज्यी परिषद का गठन करता है। इसका गठन सर्वप्रथम 1990 में हुआ। जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है एवं सभी राज्योंका मुख्यमंत्री एवं केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन/मुख्यमंत्री इसका सदस्य होता है। अनुच्छेद 262 अन्तर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन अनुच्छेद 264 निर्वाचन। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना।
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