राज्यपाल
निर्वाचन आयुक्त
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
लोक सभा अध्यक्ष
राज्यपाल एवं महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं। निर्वाचन आयुक्त एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त किया जाता है। लोकसभाध्यक्ष को लोकसभा से पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है।
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