राष्ट्रपति के विरुद्ध
राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध
भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध
भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध
भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए अभियान चलाने का प्रावधान है जब किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद ग्रहण करना है। अनुच्छेद 156(2) - इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।
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