चार वर्ष
पाँच वर्ष
छः वर्ष
सात वर्ष
अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू - कश्मीर राज्य को कई विशेष अधिकार प्राप्त हैं वहां एक अपना संविधान है जो 1957 में लागू हुआ साथ ही वहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 135 और 139 को छोड़कर उस राज्य पर लागू होता है। जम्मू एवं कश्मीर के विधानसभा एवं मुख्यमंत्री का कार्यकाल छः वर्ष का होता है।
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