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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अगले साल 1 अक्टूबर से 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के पूंजी या चालू खाता लेनदेन के लिए सीमा पार लेनदेन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (Legal Entity Identifier - LEI) अनिवार्य कर दिया है।
एलईआई एक 20-अंकीय संख्या है जिसका उपयोग वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए दुनिया भर में वित्तीय लेनदेन के लिए पार्टियों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है।
पहचानकर्ता मानदंड को चरणबद्ध तरीके से काउंटर (over the counter - OTC) व्युत्पन्न, गैर-व्युत्पन्न बाजारों, बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं और केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेनदेन में प्रतिभागियों के लिए पेश किया गया है।
1 अक्टूबर, 2022 से, बैंकों को किसी भी पूंजी या चालू खाता लेनदेन करने वाली निवासी संस्थाओं (गैर-व्यक्तियों) से `एलईआई` नंबर प्राप्त करना होगा।
एलईआई धारकों के लिए, लेन-देन के आकार पर ध्यान दिए बिना सभी लेनदेन में नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
आरबीआई के 25वें गवर्नर - शक्तिकांत दास; मुख्यालय - मुंबई; स्थापित - 1 अप्रैल 1935
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