केवल 1 और 2 सत्य है।
केवल 2 और 3 सत्य है।
केवल 1 और 3 सत्य है।
सभी सत्य है।
i.भारत के प्रधान मंत्री (PM) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य आयु में एकरूपता लाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है।
ii.इस सम्बन्ध में, संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र (29 नवंबर- 23 दिसंबर, 2021) में बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा।
iii.पुरुषों के लिए शादी करने की कानूनी उम्र 21 वर्ष है।
iv.इस निर्णय से न केवल लिंग समानता और लिंग सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि लड़कियों को अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने और कमाई शुरू करने में भी मदद मिलेगी।
महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) →
केंद्रीय मंत्री– स्मृति जुबिन ईरानी (निर्वाचन क्षेत्र- अमेठी, उत्तर प्रदेश)
राज्य मंत्री (MoS)– डॉ मुंजपारा महेंद्रभाई (निर्वाचन क्षेत्र- सुरेंद्रनगर, गुजरात)
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