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नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने ‘महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून’ में संशोधन के मसौदे की घोषणा की।
कार्यस्थल और घर पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए यह तीन दशक पुराना कानून है।
इस प्रस्ताव के तहत, नियोक्ताओं (employers) को नौकरी के विज्ञापनों में लिंग वरीयता बताने या महिला आवेदकों से उनकी वैवाहिक और गर्भावस्था की स्थिति के बारे में पूछने पर प्रतिबंध है।
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