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श्रीलंका के नागरिक से शादी करनी है तो उसे पहले यहां के रक्षा मंत्रालय से नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेनी होगी।
सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने यह अनिवार्य किया है।
नया कानून 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी हो जाएगा।
रजिस्ट्रार जनरल वीरासेकेरा ने 18 अक्टूबर को जारी किए एक सर्कुलर में कहा था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है।
सर्कुलर के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों (Sri Lankan Citizen) की शादी से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा की।
इसके बाद यह फैसला लिया गया कि इस तरह की शादी का रजिस्ट्रेशन विदेशी नागरिक के सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के जरिए कराया जा सकेगा।
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