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फिलीपींस सरकार ने काननू बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है।
बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून 06 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है।
18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर मां-बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के आंकड़ों के अनुसार, नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है।
फिलीपींस में 15 प्रतिशत लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले कर दी जाती है।
वहीं 2 प्रतिशत ज्यादा लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है।
फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने 06 जनवरी को बाल विवाह को अवैध करार देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद यह कानून प्रभावी हो गया है।
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