नरिंदर ध्रुव बत्रा
अनिल खन्ना
रंजीत बजाज
असलम शेर ख़ान
अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic Association (IOA)) का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि नरिंदर ध्रुव बत्रा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल ज़ारी नहीं रख सकते हैं और अनिल खन्ना को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
वयोवृद्ध खेल प्रशासक नरिंदर बत्रा को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा "अवमानना की कार्यवाही में (in a contempt proceeding)" में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य समाप्त करने का आदेश दिया गया था, एक महीने बाद उन्हें शीर्ष पद छोड़ने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति दिनेश शर्मा की अवकाश पीठ (vacation bench) ने ओलंपियन और हॉकी विश्व कप विजेता असलम शेर ख़ान द्वारा दायर अवमानना याचिका पर यह आदेश पारित किया।
25 मई को, बत्रा को IOA प्रमुख के पद से हटा दिया गया था, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया में 'लाइफ मेम्बर (life member)' के पद को रद्द कर दिया था, जिसके सौजन्य से उन्होंने 2017 में शीर्ष निकाय चुनाव लड़ा और जीता था। उस समय भी, आईओए खन्ना को अपना कार्यवाहक प्रमुख बनाया था।
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