सार्वजनिक ऋण लेने के लिए
भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए
राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए
निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए
संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत, विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोक सभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि में अग्रिम प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है।
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