3 महीने के भीतर भर देना चाहिए
6 महीने के भीतर भर देना चाहिए
एक वर्ष के भीतर भर देना चाहिए
18 मास के भीतर भर देना चाहिए
अनुच्छेद 62 के आधार पर यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो छः मास के अन्दर नये राष्ट्रपति का निर्वाचन कर दिया जाएगा तथा उसका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से पूरे पांच वर्ष के लिए होगा।
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