संसद में वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते है
राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से पैसा उधार दे सकता है
केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य करों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति वित्तीय आयोग नियुक्त कर सकता है
उपरोक्त सभी
अनुच्छेद 110 धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से ही लोक सभा में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति को धन व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है। अनुच्छेद 280 के आधार पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है।
Post your Comments