अविश्वास प्रस्ताव लाकर
संविधान संशोधन से
कानूनी कार्यवाही से
महाभियोग द्वारा
राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 के आधार महाभियोग प्रस्ताव द्वारा संसद द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव लाये जाने की सूचना राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले प्राप्त हो जाना चाहिए यह प्रस्ताव तभी पारित होता है जब दोनों सदनों में अलग-अलग उपस्थित सदस्यों के 2/3 लेकिन आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से पास किया गया हो।
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