12 दिन
13 दिन
14 दिन
15 दिन
अनुच्छेद 110 के आधार पर उस विधेयक को धन विधेयक कहते है जिसमें करारोपन से या संचित निधि से सम्बंधित प्रावधान हो। कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय लोक सभाध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 117 के आधार पर लोक समाध्यक्ष के द्वारा अनमोदित धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोक सभा में पेश किया जाता है, लोक सभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्य सभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोके रख सकता है।
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