18 वर्ष
25 वर्ष
30 वर्ष
35 वर्ष
प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और अनुच्छेद 84 के आधार पर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अनुच्छेद 84 के आधार पर न्यूनतम 30 वर्ष अनुच्छेद 58 के आधार पर राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम 35 वर्ष एवं मतदान करने की आयु 18 वर्ष है।
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