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भारत का मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से
राष्ट्रपति
संसद
अनुच्छेद 76 के आधार पर महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहता है।
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