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3 वर्ष
3 माह
मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, लेकिन विधान मण्डल का गैर सदस्य को यदि मंत्रि बनाया जाता है तो, उसे छः माह के अंदर विधान मण्डल का सदस्य बनना होता है।
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