राष्ट्रपति
राज्यपाल
अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की राज्यपाल नियुक्त करता है जो नियुक्ति के छः वर्ष या 62 वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर कार्य करता है। अनुच्छेद 316 के आधार पर राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य को नियुक्त करते हैं। दोनों आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त किया जाता है।
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