महान्यायवादी
एडवोकेट जनरल
महान्यायाभिकर्ता
उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
राज्यपाल अनुच्छेद 165 के आधार पर महाधिवक्ता को नियुक्त करता है जो राज्यपाल के इच्छा तक पद पर बना रहता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अदिकारी होता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है जिसे अनुच्छेद 76 के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
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