मौलिक अधिकार
मौलिक कर्तव्य
पंचायत राज के सिद्धान्त
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त
42 वां संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 51क में शामिल किया गया। मौलिक अधिकार जिसे संविधान का मैग्नाकाटी कहा जाता है। इसे भाग-3 एवं अनुच्छेद 12 से 35 तक में रखा गया है। पंचायती राज को अनुच्छेद 243 के अंतर्गत रखा गया जिसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। (1993 में) राज्य का नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आदर्श कहा जाता है इसे भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया।
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