42 वॉ संशोधन अधिनियम
43 वां संशोधन अधिनियम
44 वां संशोधन अधिनियम
45 वां संशोधन अधिनियम
44 वां संशोधन के द्वारा आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशान्ति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। 42 वां संशोधन जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है जिसमें राज्य के किसी भी भाग में स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सेना भेज सकेगा। समवर्ती सूची में जानवर तथा पक्षी की सुरक्षा, न्यायालय का प्रशासन आदि को जोड़ा गया। सिविल सर्वेन्ट्स के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना। 43 वां संशोधन - अनुसूचित जाति - जनजाति एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
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