राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
राज्यपाल
अनुच्छेद 155 के आधार पर राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बना रहता है। साथ ही महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पर बने रहते है।
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