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विधि विरुद्ध जमाव हेतु आवश्यक है कि वे पांच या पांच से अधिक व्यक्ति हों। अतः भा, दं. सं की धारा 149 के अधीन सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए।
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