धारा 304 ख
धारा 304
धारा 299
धारा 302
भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है, जिसके अनुसार, जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति कारित की जाती है, यह उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर असमान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के संबंधी ने दहेज की माँग के लिये या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहाँ ऐसे मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जायेगा तथा जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो अजीवन कारावास तक कि हो सकेगी दंडित किया जाएगा।
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