धारा 120 क
धारा 121
धारा 154
धारा 159
भारतीय दंड संहिता की धारा 120 क में आपराधिक षडयंत्र को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति (i) कोई अवैध कार्य अथवा (ii) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षडयंत्र कहलाती है।
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