मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में
आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में
उक्त दोनों
उक्त में से कोई नहीं
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 यह स्पष्ट करती है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से बच रहे किसी अभियुक्त, जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, मृत्यु कारित करने का अधिकार रहता है।
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