दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है -

  • 1

    केवल अजमानतीय एवं संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में

  • 2

    किसी भी अपराध के संबंध में

  • 3

    केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में

  • 4

    केवल लिखित में

Answer:- 3
Explanation:-

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 (1) के अंतर्गत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को केवल संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना लिखित या मौखिक रुप से दी जाती है।

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