मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट) कारावास के दंड की सजा दे सकता है -

  • 1

    7 वर्ष से अधिक नहीं

  • 2

    7 वर्ष से अधिक

  • 3

    आजीवन

  • 4

    इनमें से कोई नहीं

Answer:- 1
Explanation:-

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29(1) के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास के दंड की सजा दे सकता है।

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