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7 वर्ष से अधिक नहीं
7 वर्ष से अधिक
आजीवन
इनमें से कोई नहीं
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29(1) के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास के दंड की सजा दे सकता है।
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