यदि कोई व्यक्ति अपना घर वेश्यावृत्ति पर देने के लिए दंडित हो चुका है, पुनः वह अपना घर किसी दूसरे को वेश्यावृत्ति के लिए देता है, तो दंडित होगा -

  • 1

    1 वर्ष से कम के कारावास से और 2 हजार रु. जुर्माने

  • 2

    1 वर्ष न्यूनतम कारावास से जो कि 3 वर्ष अधिकतम तक का हो सकेगा और 2 हजार रु. जुर्माना

  • 3

    2 वर्ष न्यूनतम कारावास से और 2 हजार जुर्माने से

  • 4

    2 वर्ष न्यूनतम कारावास से जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा और 2 हजार रु. जुर्माने

Answer:- 4
Explanation:-

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार, कोई व्यक्ति जो वेश्यागृह चलाता है या उसका प्रबंध करता है अथवा उसको चलाने या उसके प्रबंध में काम करता है या सहायता करता है तो प्रथम दोषसिद्धि पर 1 वर्ष न्यूनतम कठोर कारावास से जो कि 3 वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी जो 2 हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में 2 वर्ष न्यूनतम कठोर कारावास से जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा तथा 2 हजार रुपये जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

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