कोई पुलिस अधिकारी
कोई लोक सेवक
कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोकात्मा से अभीभूत कोई नागरिक
उक्त में से कोई भी
किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 32 (1) के अनुसार, देख-रेख और संरक्षण के लिए जरुरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा -(1) कोई पुलिस अधिकारी(2) कोई लोक सेवक(3) एक पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन, चाइल्डलाइन या ऐसे अन्य स्वैच्छिक संगठन या किसी अभिकरण द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए(4) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना से युक्त नागरिक, या(5) स्वयं बालक द्वारा।
Post your Comments