किशोरों के विकास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए
संरक्षण एवं उपचार के लिए तथा सर्वोत्तम हित हेतु
न्याय निर्णयन में शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए
उपर्युक्त सभी के लिए
किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम का उद्देश्य निम्नलिखित है -(1) किशोरों के विकास की आवश्यकता की पूर्ति करना(2) संरक्षण एवं उपचार के लिए तथा सर्वोत्तम हित करना(3) न्याय निर्णयन में शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना आदि।
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