विधि के अंतर्गत दंड पाए किशोरों को रखा है
विधि विरोधी किशोरों को जिनके विरुद्ध जांच लंबित है
किसी भी अपराध के लिए सिद्धदोष किशोर को रखा जाता है
ऐसे किशोरों को जिनको देख - रेख की आवश्यकता है
किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 47 के तहत संप्रेक्षण गृह में जांच लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित किसी बालक को अस्थायी रुप से रखा जाएगा।
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