समिति में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे
समिति के सदस्यों में एक महिला भी होगी
Cr.P.C. के तहत समिति के सदस्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे
उपर्युक्त सभी
किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 (2) के अनुसार, बाल कल्याण समिति, एक अध्यक्ष और चार ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और उनमें से कम से कम एक महिला होगी और अन्य, बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा। धारा 27(9) के अनुसार, समिति न्यायपीठ के रुप में कार्य करेगी और दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी।
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