ऐसे किशोर जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा है
ऐसे किशोर जो किसी अपराध के लिए सिद्धदोष कर दिए गए हैं
ऐसे किशोर जो पुलिस द्वारा विधि विरोधी किशोर के रुप में गिरफ्तार किए जाते हैं
ऐसे किशोर जिनके देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकताएं हैं
किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 48 के अनुसार, विशेष गृह में ऐसे बालकों को रखा जाएगा, जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है और जो किशोर न्याय बोर्ड के धारा 18 के अधीन किए, गए आदेश के अधीन वहां पर रखे गए हैं।
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