18 वर्ष तक की
16 वर्ष तक की
21 वर्ष से कम
21 वर्ष से अधिक
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 2 में परिभाषा खंड है। धारा 2 (क) में बालक की परिभाषा दी गई है। परिभाषआ इस प्रकार है - बालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो यदि पुरुष है, तब उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो तथा यदि महिला है तब उसने 18 वर्ष आयु पूर्ण न की हो। अर्थात् बालक पुरुष के संदर्भ में आयु 21 वर्ष से कम होगी।
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